अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने पर लगी रोक हटी, नासिक पुलिस कमिश्नर ने बदला फैसला
AajTak
उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद जारी है. दरअसल, हाल ही में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर अल्टीमेटम जारी किया था. इन सबके बीच नासिक के पूर्व पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय ने आदेश जारी किया था कि हनुमान चालीसा बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी.
नासिक पुलिस कमिश्नर जयंत नायकनवरे ने पूर्व कमिश्नर के लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश को वापस ले लिया है. दरअसल, पूर्व कमिश्नर दीपक पांडेय ने नासिक में मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में अजान से 15 मिनट पहले और बाद में लाउडस्पीकर पर कोई भी धार्मिक भजन और गाने न बजाने का आदेश दिया था. कई हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी.
अब नासिक पुलिस कमिश्नर जयंत नायकनवरे ने इस फैसले को वापस ले लिया है. हालांकि, लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2005 का ही आदेश जारी रहेगा.
क्या था आदेश?
इससे पहले पूर्व कमिश्नर दीपक पांडेय ने आदेश जारी किया था कि लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी. इसके अलावा अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा था कि यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है.
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर सियासत जारी
उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद जारी है. दरअसल, हाल ही में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर अल्टीमेटम जारी किया था. इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मनसे के कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. इन सबके बीच नासिक के पूर्व पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय ने आदेश जारी किया था कि हनुमान चालीसा बजाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी. (इनपुट- प्रवीण ठाकरे)
पुणे पोर्श कार हादसे में क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए आरोपी नाबालिग की मां को भी हिरासत में ले लिया है. नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल ने बेटे के ब्लड सैंपल से ना केवल छेड़छाड़ की थी बल्कि इसे बदल भी दिया था. जैसे ही यह खबर सामने आई तो शिवानी अंडरग्राउंड हो गई. फाइनली पुणे पुलिस ने उसे खोज निकाला है. वह कल रात वह मुंबई से पुणे आई थी. गिरफ्तारी की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी होंगी.
चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा तय कर रखी है. लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. जबकि, विधानसभा चुनाव में ये सीमा 28 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक है. अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 75 लाख और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है.
बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि हर कोई जो शांति चाहता है, उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए. अब समय आ गया है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए. उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से आह्वान किया है कि इस मौके को मत गंवाए. बाइडेन के मुताबिक, इस प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण में छह हफ्तों का सीजफायर शामिल है, जिस दौरान इजरायल और हमास सात अक्तूबर के हमले के बाद से शुरू हुई जंग को खत्म करने पर चर्चा करेंगे.