UP में पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से SC का इंकार
The Quint
UP Panchayat Election : उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, SC Declined To Restrict Panchayat Election Vote Counting In UP Amid Coronavirus Outbreak
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. बता दें उत्तरप्रदेश में 2 मई से पंचायत चुनावों की गणना शुरू की जानी है. राज्य चुनाव आयोग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े वायदों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्रों में मतगणना जारी रहेगी, तब तक कर्फ्यू लगाया जाएगा. इसके अलावा जीत के बाद विजय जुलूस भी नहीं निकाली जा सकेंगी. राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि चिन्हित क्षेत्रों में कड़ाई से कर्फ्यू का पालन किया जाएगा. इसके लिए मतगणना केंद्र पर भी सख्ती रखी जाएगी, ताकि सिर्फ अनुमति प्राप्त प्रतिनिधि ही गणना केंद्रों के भीतर आ सकें. यह एजेंट भी तभी अंदर आ सकेंगे, जब उनके पास कोविड टीकाकरण की दो डोज लेने या RTPCR टेस्ट नेगेटिव होने के दस्तावेज होंगे.सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चुनाव आयोग उन लोगों के नामों का नोटिफिकेशन भी जारी करेगा, जो संबंधित मतगणना केंद्र के प्रभारी होंगे और उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी भी बनेगी. मामले में सुनवाई जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की खंडपीठ ने की. यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल को पंचायत चुनावों को टालने का आदेश देने से इंकार कर दिया था. बता दें उत्तरप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेहद खराब हैं. अब तक राज्य में 12,17,952 मामले आ चुके हैं. जिनमें से 309237 एक्टिव केस हैं. अब तक 896477 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. वहीं 12238 लोगों की मौत हुई है.पढ़ें यह भी: कोरोना राहत के लिए चीन से आएगा सामान, जयशंकर ने की वांग यी से बात(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)Published: 01 May 2021, 2:32 PM IST...More Related News