
Qutub Minar Iconography: कुतुब मीनार में देवताओं की मूर्तियां, देखें सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने क्या दी दलील
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कुतुब मीनार मामले पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई जारी है. यहां ASI ने अपनी दलीलों में कहा है कि कुतुब मीनार में धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती क्योंकि वह स्मारक है. वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि 27 मंदिर को तोड़ कर यहां कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, इसलिए वहां उनको पूजा की इजाजत दी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 800 सालों से अगर देवता बिना पूजा के वहां रहे हैं, तो उनको ऐसे ही रहने दिया जा सकता है. देखें हिंदू पक्ष की दलीलें.

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