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HC जजों पर SC-सरकार आमने सामने: कॉलेजियम के 12 नामों पर केंद्र का विरोध

HC जजों पर SC-सरकार आमने सामने: कॉलेजियम के 12 नामों पर केंद्र का विरोध

The Quint
Sunday, September 05, 2021 08:17:23 AM UTC

SC Collegium Centre: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 68 नामों की सिफारिश में से केंद्र सरकार12 का विरोध कर रही है. Out of the recommendation of 68 names of the Supreme Court Collegium, the Central Government is opposing 12.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने 12 हाईकोर्ट (High Courts) के लिए 68 जजों के नामों की सिफारिश की है, लेकिन इन 68 में से 12 की सिफारिश पर केंद्र सरकार को आपत्ति है. केंद्र (Central Government ) इनके नामों का पहले से विरोध करती आई है और अब जब कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में फिर से इन नामों को रखा है, तो सरकार और कोर्ट के बीच टकराव जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.प्रक्रिया के मुताबिक कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र को इन सभी नामों को नियुक्त करना ही होगा. हालांकि, केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति को लंबे समय तक टाल सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए भी कहा था कि नियुक्तियां जल्द से जल्द होनी चाहिए.केंद्र किन नामों को लेकर विरोध कर रहा है ?दरअसल, केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों में 12 नामों से दिक्कत है. इसमें तीन न्यायिक अधिकारी (Judicial Officers) ओम प्रकाश त्रिपाठी, उमेश चंद्र शर्मा और सैयद वाहिद मियां के साथ-साथ नौ वकीलों के नाम शामिल हैं. कॉलेजियम ने जिन तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम फिर से दोहराएं हैं, उन तीनों की पहले भी 4 फरवरी को आठ अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ सिफारिश की गई थी. केंद्र ने मार्च में उस लिस्ट में से 7 जजों को अपॉइंट किया था. फिलहाल त्रिपाठी, शर्मा और मियां वाराणसी, इटावा और अमरोहा में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हैं. इसके अलावा केंद्र को जिन नामों से आपत्ति है उनमें चार हाईकोर्ट के 9 वकील शामिल हैं. राजस्थान हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम ने कांग्रेस की सरकार के साथ अतिररिक्त सॉलिसिटर जनरल फरजंद अली को नियुक्त करने के अपने फैसले को दोहराया. इससे पहले अली के नाम की सिफारिश पहली बार जुलाई 2019 में SC कॉलेजियम ने की थी. ADVERTISEMENTकलकत्ता हाईकोर्ट के लिए, कॉलेजियम ने 4 वकीलों जयतोष मजूमदार, अमितेश बनर्जी, राजा बसु चौधरी और लपिता बनर्जी की सिफारिश करने के अपने फैसले को फिर दोहराया है. इनके नामों की सिफारिश पहली बार दिसंबर 2018 में की गई थी, लेकिन इनके नामों पर केंद्र ने विचार नहीं किया. ये सभी राज्य सरकार के वकील और पश्चिम बंगाल सरकार के अपॉइंट किए हुए स्थायी वकील थे.संयोग से, अमितेश बनर्जी पहले के सुप्रीम कोर्ट के जज यूसी बनर्जी के बेटे हैं, जिन्होंने 2006 में एक केंद्रीय जांच को लीड किया था. इस जांच रिपोर्ट में गोधरा में फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने म...
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