
'FIR कमजोर, करतूतों का जिक्र नहीं...', कर्नल सोफिया पर बोलने वाले मंत्री के केस में पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह मुश्किलों में फंस गए हैं. गुरुवार को पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई. उसके बाद मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने भी एफआरआर की भाषा पर नाराजगी जताई. HC ने पुलिस को फटकार लगाई कि यह किस तरह की FIR दर्ज की गई है. इससे पहले महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि HC आदेश के पालन में FIR दर्ज कर ली गई है.
कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई और पूछा कि मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस बीच, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में सख्त रुख दिखाया और मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई है.
दरअसल, मंत्री विजय शाह ने सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था. विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर कहा था कि 'हमने उनकी बहन भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवाई.' इस विवादित बयान को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कोर्ट ने बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट की फटकार के कुछ ही घंटे बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कर ली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार
एक दिन बाद मंत्री ने हाई कोर्ट के आदेश से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, SC ने मंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से फिलहाल इनकार कर दिया है. CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है. वो किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है? शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री ने माफी मांग ली है. अपने बयान पर पश्चाताप भी किया है. उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है.
किन धाराओं में एफआईआर?
बुधवार को हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहने पर विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था और उनकी टिप्पणियों को 'अपमानजनक' और 'गटर छाप भाषा' बताया था. विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की तीन गंभीर धाराएं– 152, 196(1)(b) और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

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