
'पान-मसाला नहीं इलायची का विज्ञापन...', कोर्ट में सलमान खान के वकील ने दी सफाई
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सलमान खान ने कोटा कंज्यूमर कोर्ट को बताया कि उन्होंने सिर्फ सिल्वर-कोटेड इलायची का प्रचार किया था, 'गुटखा का नहीं', क्योंकि उन पर गुमराह करने वाले पान मसाला ऐड को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे.
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पान मसाला विज्ञापन को लेकर इस समय मुश्किल में फंस गए हैं. बीजेपी नेता और राजस्थान हाईकोर्ट के वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने एक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया है. हाल ही में इसे लेकर सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2025 को होगी.
वहीं सलमान खान के वकील आशीष दुबे ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान शिकायत की सुनवाई का अधिकार उपभोक्ता आयोग के पास नहीं है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सलमान न तो पान मसाला निर्माता हैं और न ही उसके सर्विस प्रोवाइडर. ऐसे में उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाना उचित नहीं है. वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने उन्हें झूठा घसीटकर अनावश्यक उत्पीड़न का प्रयास किया है.
पान मसाला नहीं, केवल इलायची का विज्ञापन एक्टर के वकील ने दावा किया कि सलमान खान ने गुटखा या पान मसाला नहीं, बल्कि सिल्वर कोटेड इलायची का विज्ञापन किया था, जिसे पान मसाले की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. इसलिए शिकायत का आधार ही कमजोर है.
हस्ताक्षर और प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उधर, शिकायतकर्ता प्रदीप इंस्ट्रक्टर सिंह हनी ने सलमान खान की ओर से दाखिल जवाब पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि जवाब पर किए गए साइन सलमान खान के असली साइन नहीं लगते. उन्होंने अदालत से मांग की है कि सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया जाए और प्रस्तुत हस्ताक्षरों की जांच कराई जाए.
जानिए पूरा मामला यह मामला उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें पान मसाला कंपनी ने 'केसर युक्त इलायची' और 'केसर युक्त पान मसाला' का दावा किया था. कोटा के भाजपा नेता और वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर आरोप लगाया कि कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर सलमान खान जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि 5 रुपए के पाउच में असली केसर डालना संभव ही नहीं है.
इसके अलावा परिवाद में कहा गया कि ऐसे विज्ञापन युवाओं को पान मसाला और तंबाकू की लत की ओर धकेल रहे हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालते हैं. इसी शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान और कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.













