
नहीं बढ़ी ITR भरने की लास्ट डेट, अब आयकर विभाग को मिला कानूनी नोटिस!
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यदि आप आईटीआर फाइल करने की समय सीमा चूक गए लेकिन आपकी टैक्स देनदारी बनती है तो आप पर हर महीने के हिसाब से 1 फीसदी पेनल्टी लग सकती है. यह पेनल्टी तब तक लगेगी, जब तक आप टैक्स का भुगतान नहीं करते है. इसलिए डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने की वजह से आयकर विभाग को लीगल नोटिस भेजा गया है.
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 को ही जा चुकी है. कई लोगों और संगठनों की ओर से इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इससे साफ-साफ इनकार कर दिया. लेकिन अब इसी बात को लेकर Income Tax Department को कानूनी नोटिस भेजा गया है. आखिर किसने भेजा है नोटिस...
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