
दिल्ली: पूर्व MLA के घर फर्जी वोटर कार्ड बनाने का मामला, LG ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश
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लोकायुक्त द्वारा निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने में लिप्त पाए गए पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी गई थी. एलजी ने विजिलेंस विभाग को जय किशन के खिलाफ आईपीसी और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को आवश्यक निर्देश जारी करने का ऑर्डर दिया है.
दिल्ली के उप राज्यपाल वी. के. सक्सेना ( V.K Saxena) ने फर्जी वोटर आईडी तैयार करने के मामले में पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिए हैं
पूर्व विधायक जय किशन को '' निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप " करने और अपने आवास पर चुनावी लाभ लेने के लिए फर्जी मतदाता पहचान पत्र तैयार करने में लिप्त पाया गया था. लोकायुक्त द्वारा जय किशन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी गई थी. एलजी ने विजिलेंस विभाग को जय किशन के खिलाफ आईपीसी और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को आवश्यक निर्देश जारी करने का ऑर्डर दिया है.
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना का यह आदेश लोकायुक्त के 26.04.2022 के ऑर्डर के बाद आया है. जिसमें पूर्व विधायक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर विचार करने की मांग की गई थी. पत्र मिलने के बाद विजिलेंस विभाग से मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि ''पूर्व विधायक जय किशन के आवास पर फर्जी मतदाता पहचान पत्र तैयार किए गए''. विजिलेंस के मुताबिक निवासी की सहमति के बिना कोई मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किया जा सकता है.
जिन लोगों के नाम से फर्जी पहचान मतदाता पहचान पत्र तैयार किए गए थे. उन्हें पूर्व विधायक ने जानने वाले बताकर लोकायुक्त के सामने पेश करने की बात भी कही थी. इस मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति भी भेजी गई थी.
उपराज्यपाल ने कहा है कि ''निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप संबंधित कृत्यों की गंभीरता" को ध्यान में रखते हुए यदि जय किशन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाती है तो यह सबसे उपयुक्त होगा.

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