
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामला: इमरान खान की याचिका पर लाहौर हाई कोर्ट 12 अप्रैल को करेगा सुनवाई
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पाकिस्तान का चुनाव आयोग पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहरा चुका है. आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है. इस मामले में इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है. कोर्ट इस मामले में अब 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है. ‘डॉन’ समाचारपत्र के अनुसार, न्यायाधीश शाहिद बिलाल हसन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति देगी.
तोशाखाना का गिफ्ट बेचने का आरोप
पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप है. उन आरोप है कि साल 2018 में देश के पीएम के तौर पर उन्हें यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मिले थे. कथित तौर पर बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया.
चुनाव आयोग ने पाया था दोषी
चुनाव आयोग ने इस मामले में इमरान खान को दोषी पाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था और उन पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था. हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने आयोग के इस फैसले को पलट दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान चुनाव के लिए अयोग्य नहीं हैं. सभी के लिए एक मानक होना चाहिए. इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है.

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