
ज्ञानवापी: शिवलिंग का दावा, वजूखाने पर पाबंदी और किसकी याचिका पर पहले सुनवाई... आज आएगा कोर्ट का फैसला
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Gyanvapi case: सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सिविल जज से जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा आज तय करेगा कि कौन से केस पर पहले सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज दूसरे दिन भी मामले पर सुनवाई कर सकते हैं. इससे पहले सोमवार को जिला जज से दोनों पक्षों को 45 मिनट तक सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
किस याचिका पर हो पहले सुनवाई?
दरअसल, वादी हिंदू पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से यह मांग की गई कि सर्वे के दौरान इकट्ठे किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले फिर तय करे कि आगे किस तरह सुनवाई करना है. वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष मुकदमे की पोषणीयता पर ही सुनवाई कराना चाहती थी.
हिंदू पक्ष की ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर क्या हैं मांगें
1. श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग 2. वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग 3. नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग 4. शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग 5. वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग मुस्लिम पक्ष की क्या है मांग?
1. वजूखाने को सील करने का विरोध 2. 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल

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