
कोबरा केस: यूट्यूबर एल्विश यादव को पड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो मन करेगा वो करोगे
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सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव को सांप और जहर केस में कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने समाज को गलत संदेश दिया गया है और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जांच की जाएगी.
यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप और जहर केस सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है. एल्विश ने कोर्ट में इस केस में दर्ज चार्जशीट और क्रिमिनल कार्रवाई को चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उनकी कड़ी आलोचना की है. कोर्ट का कहना है उनके इस केस ने समाज को गलत मैसेज दिया है. साथ ही इस मामले की वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जांच की जाएगी.
कोर्ट ने एल्विश को लगाई डांट सुप्रीम कोर्ट (SC): अगर आपके जैसे मशहूर व्यक्ति को ऐसे बेबस, बिना आवाज वाले जानवरों का इस तरह इस्तेमाल करने दिया जाएगा, तो जनता को गलत संदेश जाएगा. हमें वाइल्डलाइफ एक्ट के प्रावधान देखने पड़ेंगे. हम सांपों को मारने या नुकसान नहीं पहुंचा सकते. वे संरक्षित प्रजाति हैं.
वकील मुकता गुप्ता: सांप मेरे नहीं थे. मैंने सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो में गेस्ट अपीयरेंस किया था. सांपों को कोई और लेकर आया था और उसने ही उन्हें हैंडल किया था. दूसरी FIR अलग केस की है.
जस्टिस सुंदरेश: आप ये नहीं कह सकते कि जो मन करे कर दोगे. क्या आपने सांप को हैंडल किया या नहीं?
मुकता गुप्ता: वीडियो शूट करने वाले व्यक्ति- प्रोड्यूसर ने जरूरी परमिशन ली थी. वे सांप बिना जहर के थैली और दांतों वाले थे.
SC: पहले प्रॉसिक्यूशन रिपोर्ट दे कि परमिशन ली गई थी या नहीं. भले ही FIR बंद हो जाए, हम वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत से चिंतित हैं. FIR में क्लोजर रिपोर्ट हो तो भी हमें देखना पड़ेगा.

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