
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे दो विकल्प, पेंशन स्कीम में हुआ ये बदलाव!
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सीसीएस नियम-2021 के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी को अपने मृत्यु से पहले पुरानी नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का विकल्प मिलेगा.
पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. अब केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन को चुन पाएंगे. सीसीएस नियम-2021 के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी को अपने मृत्यु से पहले पुरानी नेशनल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का विकल्प मिलेगा. हालांकि इस स्कीम का फायदा उन पर परिवारों को नहीं मिलेगा, जिसका सदस्य मर चुका है. सीसीएस रूल्स, 2021 को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है. नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी इन दोनों विकल्प में से किसी को भी नहीं चुनता है तो फिर उसे नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा. फिर उसे 15 साल के बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ डिफॉल्ट रूप में मिलेगा.More Related News













