
अब वक्फ एक्ट-1995 को चुनौती, दिल्ली HC में याचिका दायर, जानें क्या है ये कानून?
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Waqf Act 1995: वक्फ एक्ट के कुछ प्रावधानों की वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने वक्फ एक्ट को संविधान का उल्लंघन बताया है. इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
Waqf Act 1995: दिल्ली हाईकोर्ट में वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई है. इस मामले में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में वक्फ एक्ट 1995 को संविधान का उल्लंघन बताया गया है. याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के पास देश के गैर-मुस्लिम नागरिकों को छोड़कर 'वक्फ' और धार्मिक संपत्तियों से जुड़े कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है. इसमें आगे कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट धार्मिक आधार पर किया जाता है और सरकार को दूसरे धर्मों को छोड़कर सिर्फ एक धर्म के लिए इसे रेगुलेट करने की अनुमति नहीं है.
इस याचिका में वक्फ एक्ट 1995 की धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 और 16(a) की वैधता को चुनौती दी गई है. इसमें ये भी कहा गया है कि इस एक्ट के तहत गठित ट्रिब्यूनल के जरिए वक्फ बोर्डों को बेलगाम शक्तियां मिल रहीं हैं.
याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला ने केंद्र सरकार और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नोटिस जारी किया है. इनसे 4 हफ्तों में जवाब मांगा गया है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
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