अंकित सक्सेना हत्याकांड में 6 साल बाद आज आएगा फैसला, दिल्ली की कोर्ट ने गर्लफ्रेंड के माता-पिता और मामा को दोषी ठहराया
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पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में छह साल पहले अंकित सक्सेना मर्डर केस में फैसले की घड़ी आ गई है. सोमवार को तीस हजारी कोर्ट दोषियों की सजा का ऐलान करेगी. फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. 23 दिन पहले कोर्ट ने अंकित की प्रेमिका के माता-पिता और मामा को हत्या का दोषी करार दिया था.
अंकित सक्सेना हत्याकांड में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट आज छह साल बाद अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 23 दिसंबर 2023 को अंकित की गर्लफ्रेंड के माता-पिता और मामा को दोषी ठहराया था. सोमवार को कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस होगी. उसके बाद कोर्ट सजा तय करेगा.
मामला एक फरवरी 2018 का है. पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में दूसरे समुदाय की लड़की से रिश्ते के चलते अंकिता सक्सेना की बीच सड़क पर चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी. अदालत ने गर्लफ्रेंड की मां शाहनाज बेगम, पिता अकबर अली और मामा मोहम्मद सलीम को दोषी ठहराया था. अदालत का कहना था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अंकित की हत्या दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम संबंध के कारण की गई थी.
'तीन साल से रिलेशन में था अंकित'
23 वर्षीय अंकित सक्सेना फोटोग्राफर था. गर्लफ्रेंड के साथ अंकित तीन साल से रिलेशन में था. लड़की के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था. क्योंकि दोनों अलग-अलग समुदाय से थे. घटना वाले दिन लड़की (अंकित की प्रेमिका) घर से निकल गई थी. इससे बौखलाए उसके पिता अकबर अली, मां शहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम ने घटना को अंजाम दिया. अदालत ने सजा पर दलीलें सुनने के लिए 15 जनवरी तारीख तय की है.
'लड़की का नाबालिग भाई भी आरोपी, जुवेनाइल बोर्ड में केस' अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा ने माता-पिता अकबर अली और शाहनाज बेगम और मामा मोहम्मद सलीम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराध का दोषी ठहराया. शाहनाज बेगम को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप में अलग से दोषी ठहराया है. मामले में लड़की का नाबालिग भाई भी आरोपी है. उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है.
'कोर्ट ने 121 पेज में लिखा फैसला'