Train लेट होने से छूटी यात्री की Flight, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दिया ये आदेश
Zee News
ट्रेनों की लेटलतीफी आम बन चुकी है. रेलवे भले ही तमाम दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि इस मामले में उसे कभी काफी कुछ करने की जरूरत है. ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि पीड़ित यात्री को बतौर मुआवजा 30 हजार रुपए दिए जाएं. ट्रेन लेट होने से यात्री की फ्लाइट छूट गई थी.
नई दिल्ली: ट्रेनों की लेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेलवे (Railway) को आदेश दिया है कि बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता को 30 हजार रुपए दिए जाएं. दरअसल, अजमेर-जम्मू एक्सप्रेस चार घंटे लेट होने की वजह से उसमें सवार एक यात्री की टैक्स की फ्लाइट छूट गई थी. इसी संबंध में कोर्ट ने रेलवे को हर्जाना भरने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता ने सबसे पहले अलवर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का दरवाजा खटखटाया था, जिसने माना की रेलवे (Railway) की वजह से यात्री को नुकसान उठाना पड़ा. फोरम ने शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया. इसके बाद मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली पहुंचा, वहां भी फैसला यात्री के पक्ष में आया. इस पर नॉर्दन रेलवे ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी, जिस पर जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस (Justices MR Shah and Aniruddha Bose) ने फैसला सुना दिया है.More Related News