
SpiceJet को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका, कामकाज समेट कर बकाया वसूलने का आदेश
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SpiceJet के खिलाफ स्विट्जरलैंड की कंपनी Credit Suisse AG ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा है कि अगर एयरलाइन कर्ज नहीं चुकाती है तो उसका कामकाज बंद कर और उसके एसेट को बेचकर पैसा जुटाया जाए.
देश की दिग्गज एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने बेहद सख्त आदेश दिया है. एक विदेशी कंपनी के बकाया मामले में कोर्ट ने कहा है कि अगर एयरलाइन बकाया नहीं चुकाती है तो उसका कामकाज बंद कर और उसके एसेट को बेचकर पैसा जुटाया जाए.
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