मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला
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दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. लिहाजा वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे. साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे. मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फौरी राहत मिल गई है. HC ने सिसोदिया को कल (शनिवार) कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. लिहाजा वह पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे.
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन ED ने अंतरिम ज़मानत अर्जी का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि कुछ दिन पहले ही वो अंतरिम जमानत की अर्जी को वापस ले चुके हैं. अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं. जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि सिसोदिया पुलिस की मौजदूगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं.
इस मामले में कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत प्रदान की है. साथ ही हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर की ज़मानत अर्जी पर भी आदेश सुरक्षित रखा है.
अंतरिम राहत के साथ कोर्ट ने रखीं ये शर्तें
दिल्ली HC ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे. मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. मनीष सिसोदिया ने पत्नी को सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग की है.
क्या है आबकारी नीति घोटाला?
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