
दूसरी महिला के साथ लिव-इन में रहना शादी नहीं...न्याय मांगने गई पत्नी को कर्नाटक HC ने दिया झटका
NDTV India
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karnataka high court news कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ किसी अवैध संबंध या दूसरी महिला के साथ रहने को IPC की धारा 494 के तहत—शादी नहीं माना जा सकता. अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल साथ रहना या “अवैध रिश्ता” कानूनी रूप से विवाह नहीं बनाता.
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