
तीन महीने से बड़े बच्चे को गोद लेने वाली महिला को भी मैटरनिटी लीव का हक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि तीन महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मातृत्व अवकाश से इनकार नहीं किया जा सकता.
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