
कोरोना मरीजों को बड़ी राहत, अस्पताल को 2 लाख से ज्यादा कर सकेंगे कैश पेमेंट
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देश में अभी 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेनदेन पर रोक है. लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को 2 लाख रुपये से ज्यादा की कैश पेमेंट लेने की छूट दे दी गई है. इससे कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है.
निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर अब दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकेंगे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने ये छूट दी है. ये छूट 31 मई तक लागू रहेगी. हालांकि, कैश पेमेंट की लिमिट तय नहीं की गई है. दरअसल, इनकम टैक्स कानून की धारा-269ST देश में किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेनदेन को रोकती है. सरकार ने 2017 में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए ये नियम बनाया था. ये नियम कहता है कि अगर किसी को दो लाख रुपए से ज्यादा का लेनदेन करना है, तो उसे केवल चेक, ड्राफ्ट, नेटबैंकिंग या डिजिटल तरीके से ही किया जा सकता है.More Related News













