
'कोई रोक नहीं लगाई जा सकती..' : संभल नमाज विवाद पर इलाहाबाद HC का पूरा आदेश पढ़िए
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कोर्ट ने कहा था कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय किसी तय पूजा स्थल पर या निजी संपत्ति पर बिना किसी सरकारी अनुमति के शांतिपूर्वक प्रार्थना कर सके. कोर्ट ने कहा था कि संभल के एसपी और कलेक्टर यदि सोचते है कि नमाज अदा करने वालों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और नमाजियों की संख्या सीमित करना चाहते है या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए
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