
कारोबारियों को बड़ी राहत, अब इस काम के लिए CA से ऑडिट की जरूरत नहीं
AajTak
माल एवं सेवा कर के तहत 2020-21 के लिए दो करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वालों को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9/9ए) दायर करना अनिवार्य है.
केंद्र सरकार ने बड़े कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है. अब पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले माल एवं सेवाकर (GST) करदाता अपने वार्षिक रिटर्न का स्व-प्रमाणन कर सकेंगे और उन्हें इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी.More Related News













