
ऐश्वर्या के बाद अभिषेक बच्चन पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, की AI से बनीं आपत्तिजनक फोटोज हटवाने की मांग
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के मामले में गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे जैसे प्लेटफॉर्म्स से संबंधित आपत्तिजनक वेबपेज हटाने के निर्देश दिए हैं. अभिषेक बच्चन ने अपनी छवि के गलत उपयोग और एआई जनित अश्लील सामग्री के खिलाफ याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में पारित किया जाएगा.
ऐश्वर्या राय बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब पति अभिषेक बच्चन ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एक्टर ने भी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अभिषेक बच्चन की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे आदि प्लेटफॉर्म पर उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले वेबपेज/प्रोडक्ट पेज हटाने का निर्देश दिया. इस मुद्दे पर कोर्ट विस्तृत आदेश पारित करेगा.
अभिषेक की तस्वीरों का हुआ गलत इस्तेमाल
सुनवाई के दौरान अभिषेक की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन आनंद ने कहा कि वे सेलिब्रिटी हैं. वो 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी फिल्मोग्राफी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है. उन्हें अब तक 57 पुरस्कार मिल चुके हैं. इनमें से 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं. मनोरंजन जगत से जुड़े होने के अलावा अभिषेक, कबड्डी और इंडियन फुटबॉल लीग जैसे अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय खेलों को भी बढ़ावा देते हैं. उन्होंने पब्लिसिटी राइट्स, कॉपीराइट का दावा किया है और प्रतिवादियों पर उनकी छवि का अनुचित उपयोग करने का आरोप लगाया है.
अधिवक्ता ने कहा कि अभिषेक बच्चन की छवि को विकृत करने और यौन आपत्तिजनक सामग्री बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का उपयोग किया जा रहा है. कुछ वेबसाइट्स उनके ऑटोग्राफ वाला सामान बेच रही हैं. विभिन्न अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जोड़कर फेक न्यूज और एआई से बदली गई तस्वीरें फैलाई जा रही हैं.
जस्टिस तेजस ने कहा कि आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए विशिष्ट यूआरएल देने होंगे. यूट्यूब लिंक को हटाने का निर्देश हम गूगल को दे सकते हैं, लेकिन आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट और अन्य को पार्टी नहीं बनाया है. यह दस्तावेज प्रतिवादीवार विभाजित होगा. तब आदेश पारित किए जा सकेंगे. हम ऐसा कोई राहत आदेश पारित नहीं कर सकते जिसकी मांग याचिका में की ही नहीं गई. एक बार यूआरएल की पहचान हो जाने पर, हम प्लेटफॉर्म्स को उन्हें हटाने का निर्देश दे सकते है. इसके लिए MEITY (सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को शामिल करने की जरूरत नहीं है.
कोर्ट ने कही ये बात

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