Ganeshotsav पर Mumbai में धारा-144 लागू, शहर में नहीं निकाल सकेंगे जुलूस; पंडाल में जाने की भी इजाजत नहीं
Zee News
कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव पर 10 सितंबर से शहर में धारा-144 लागू करने की घोषणा की है.
मुंबई: कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव पर 10 सितंबर से शहर में धारा-144 लागू करने की घोषणा की है. यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर तक जारी रहेगी और इस दौरान किसी को भी पब्लिक प्लेस पर भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मुंबई पुलिस के उपायुक्त एस चैतन्य की ओर से जारी बयान के मुताबिक निषेधाज्ञा के दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस ने कहा कि श्रद्धालुओं को शहर में लगने वाले गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं होगी.More Related News