
AGR केस में टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ग्राहकों को भी नहीं मिलेगी राहत
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों की इस याचिका को ठुकरा दिया है कि एजीआर की मांग में कैलकुलेशन यानी गणना की गलती है. इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को पूरा बकाया चुकाना ही होगा.
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मामले में टेलीकॉम कंपनियों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है.More Related News













