लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू, विधानसभा के आसपास नहीं जा सकेंगे ट्रेक्टर-ट्राली
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बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी शुक्रवार के दिन लखनऊ पहुंच रही हैं. इससे पहले धारा 144 लागू करने के पीछे राजनीतिक कारणों को माना जा रहा है.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ (Lucknow) में अगले महीने यानी 5 अक्टूबर धारा 144 नाफिज कर दी गई है. इतना ही नहीं विधानसभा के एक किलोमीटर तक के इलाके में ट्रैक्टर, ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी लाने पर भी रोक रहेगी. अक्टूबर महीने में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. वहीं किसान आंदोलन के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अगले महीने यानी 5 अक्टूबर तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी. Lucknow Police imposes prohibitory orders under Section 144 of CrPC till Oct 5 in view of several festivals this month & in anticipation of farmers' protest; bans plying of tractor-trolley, horse cart & bullock cart in the 1 km radius of state Assembly बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी शुक्रवार के दिन लखनऊ पहुंच रही हैं. इससे पहले धारा 144 लागू करने के पीछे राजनीतिक कारणों को माना जा रहा है. इसके अलावा आदेश के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के अलग-अलग संगठनों और प्रदर्शनकारियों के ज़रिए धरना प्रदर्शन को लेकर शांति भंग हो सकती है. जिस वजह से यह सख्त कदम उठाए गए हैं.More Related News