
अमेरिकी कोर्ट ने Byju फाउंडर रवींद्रन पर 1 अरब डॉलर का जुर्माना क्यों लगा दिया? समझिए पूरा मामला
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अमेरिका की बैंकरप्सी कोर्ट ने बायजूस संस्थापक बायजू रवींद्रन को कोर्ट आदेशों का पालन न करने और फंड डायवर्जन के आरोपों में डिफॉल्ट घोषित करते हुए एक बिलियन डॉलर से अधिक का दंड लगाया है. मामला बायजूस अल्फा के 53.3 करोड़ डॉलर की संदिग्ध ट्रांसफर से जुड़ा है.
अमेरिका की बैंकरप्सी कोर्ट ने बायजूस के संस्थापक बायजू रवींद्रन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें 1 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है, जिसमें उन पर आरोप है कि बायजूस अल्फा को मिले 1.2 अरब डॉलर के लोन में से 53.3 करोड़ डॉलर को उन्होंने गलत तरीके से दूसरी जगह भेजा और कोर्ट के आदेशों का पालन भी नहीं किया.
अदालत में दाखिल दस्तावेज़ों के अनुसार, यह रकम ओसीआई लिमिटेड के जरिए घुमाई गई, जबकि ओसीआई के संस्थापक ओलिवर चैपमैन ने शपथ पत्र में दावा किया कि रवींद्रन इस पैसे को एक सिंगापुर स्थित अपनी कंपनी में भेजना चाहते थे.
रवींद्रन ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अदालत ने पाया कि उन्होंने न सिर्फ जरूरी दस्तावेज़ जमा नहीं किए बल्कि कई आदेशों का पालन भी नहीं किया.
लेंडर्स ने 11 अगस्त को डिफॉल्ट का आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया कि रवींद्रन लगातार आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं. अदालत ने फैसला सुनाते हुए लिखा कि यह मामला “असाधारण” है और इसी वजह से इतना कठोर कदम जरूरी है.
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आदेश में 2022 में किए गए 53.3 करोड़ डॉलर ट्रांसफर और 2023 में हेज फंड कैम्शाफ्ट से जुड़े 54 करोड़ डॉलर, दोनों की वसूली शामिल है.













