
कोर्ट में समीर वानखेड़े की किरकिरी, आर्यन खान की सीरीज से नहीं हटेंगे सीन, जानें पूरा मामला
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आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज समेत नेटफ्लिक्स पर मुकदमा ठोका था. अब वानखेड़े को कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को उनकी मानहानि याचिका पर कड़ी फटकार लगाई. यह याचिका सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर की गई थी. इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है.
वानखेड़े को कोर्ट की फटकार
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने वानखेड़े के वकील से पूछा कि यह याचिका दिल्ली में कैसे मेंटेनेबल है. कोर्ट ने कहा, 'आपका याचिका पत्र दिल्ली में मेंटेनेबल नहीं है. मैं आपकी याचिका को खारिज कर रहा हूं. यदि आपका मामला यह होता कि आपको विभिन्न स्थानों पर, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, बदनाम किया गया है और सबसे अधिक नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो हम इस मामले पर दिल्ली में विचार कर सकते थे.
समीर वानखेड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली सहित कई शहरों में प्रसारित हुई है. इससे अधिकारी को बदनाम किया गया है. उन्होंने कहा, 'वेब सीरीज दिल्ली के लिए है, इसे दिल्ली में दर्शक देख रहे हैं और मुझे यहां बदनाम किया गया है.' सेठी ने फिर याचिका में संशोधन करने का आश्वासन दिया. अदालत ने उन्हें संशोधित आवेदन दायर करने के लिए समय दिया है, जिसके बाद मामले की सुनवाई होगी.
कोर्ट ने कहा, 'सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के प्रावधानों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सिविल मुकदमा दिल्ली में कैसे दायर हो सकता है, सेठी ने आवश्यक संशोधन के लिए समय मांगा है. इसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए.' अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी और कहा कि आवेदन दायर होने के बाद रजिस्ट्री द्वारा इसे सूचीबद्ध किया जाएगा.
समीर वानखेड़े ने लगाए थे बड़े आरोप













