
Uttarakhand: 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश
NDTV India
नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना महामारी को लेकर हो रही लापरवाही पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है. 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई है.
नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में पर्यटन स्थलों पर COVID-19 एसओपी का पालन नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने महामारी को देखते हुए चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है. 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा पर यह रोक जारी रहेगी. कोर्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है. इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने डेल्टा प्लस वैरिएंट से बचाव संबंधी सावधानियों और तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए. कोर्ट ने वैक्सीनेशन पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिए.More Related News
