UP News: योगी सरकार ने बदले कई शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम, जानें- पूरी प्रक्रिया, कौन देता है मंजूरी
ABP News
UP News: राज्य सरकार अगर किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहती है तो उसे अपना अनुरोध केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है. विभागों और एजेंसियों से एनओसी मिलने के बाद गृह मंत्रालय मंजूरी दे देता है.
Process of Changing Name of City: किसी भी शहर, गांव, नगर के नाम बदलने की परंपरा पुरानी है. लेकिन, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भाजपा सरकार आने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने तमाम शहरों और रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) के नाम बदल डाले हैं. नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार के आदेश की जरूरत होती है. ये काम केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) करता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है.
ये है प्रक्रिया राज्य सरकार अगर किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहती है तो उसे अपना अनुरोध केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है. केंद्र सरकार उक्त प्रस्ताव पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय जैसे कई विभागों और एजेंसियों को भेजकर एनओसी मांगता है. गृह मंत्रालय नाम बदलने के लिए वर्तमान दिशा-निर्देशों के मुताबिक संबंधित एजेंसियों से विचार-विमर्श करता है. विभागों और एजेंसियों से एनओसी मिलने के बाद गृह मंत्रालय नाम बदलने की मंजूरी दे देता है. अगर किसी राज्य के नाम में बदलाव लाना होता है तो उसके लिए संसद में साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन की जरूरत होती है.