
UP: योगी हुकूमत का बड़ा फैसला, तंबाकू और सिगरेट बेचने से पहले करना होगा यह काम
Zee News
उत्तर प्रदेश हुकूतम के नए आदेश के मुताबिक, अब तंबाकू और इस तरह के उत्पादों को बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने फैसला किया है कि रियासत में अब सिर्फ उन्हीं वेंडर्स को तंबाकू, सिगरेट और खैनी वगैरह बेचने की इजाज़त होगी जिनके पास लाइसेंस होंगे. हुकूमत ने ये फैसला तंबाकू की बढ़ती समस्या और लोगों के सेहत को इससे होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए लिया है. अब उत्तर प्रदेश में तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी वगैरह बैचना मुश्किल हो जाएगा. हुकूतम के नए आदेश के मुताबिक, अब तंबाकू और इस तरह के उत्पादों को बेचने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. हुकूमत का मानना है कि लाइसेंसिंग जरूरी करने से तंबाकू को काबू करने के लिए लागू नियत मुअस्सिर तौर पर नाफ़िज़ होंगे.More Related News
