UP परिवहन ने फिक्स किया Ambulance का किराया, ज्यादा वसूलने पर रद्द होगा लाइसेंस
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सरकार के निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि अगर एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों ने तय किराये से ज्यादा किराया लिया, तो एम्बुलेंस (Ambulance) का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में परिवहन प्रमुख सचिव, राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.
लखनऊ: कोरोना (Corona) के हाहाकार के बीच ऐसी कई खबरें आईं, जिनमें निजी एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों की मनमानी दिखी. 5 से 10 किमी के किराए के लिए हजारों से लेकर लाख तक रुपये वसूले गए थे. इस तरह की तमाम शिकायतें आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है. तय किराए से ज्यादा लिया तो लाइसेंस निरस्त सरकार के निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि अगर एम्बुलेंस (Ambulance) चालकों ने तय किराये से ज्यादा किराया लिया, तो एम्बुलेंस (Ambulance) का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. इस संबंध में परिवहन प्रमुख सचिव, राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है.More Related News