
UP: कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को देनी होगी 28 दिन की पेड लीव, सरकार ने जारी किया आदेश
Zee News
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी निजी-सरकारी कंपनियों को कोरोना पीड़ित कर्मचारियों को पेड लीव देने का आदेश दिया है.
लखनऊ: कोरोना वायरस ने यूपी (Uttar Pradesh) में भी तांडव मचा रखा है और परिवार के परिवार इसकी चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जॉब करने वालों को भारी राहत दी है. सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिस दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं. उन्हें कोविड (Coronavirus) के बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. इसके साथ ही कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.More Related News
