
Twitter ने अब तक नहीं की ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति, Delhi High Court ने लगाई फटकार
Zee News
नए आईटी नियमों (New IT Rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) की नियुक्ति नहीं करने पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twiiter) फटकार लगाई है.
नई दिल्ली: नए आईटी कानूनों (New IT Rules) को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twiiter) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) को झटका लगा है और अदालत ने सोशल नेटवर्किंग कंपनी को फटकार लगाई है. इस दौरान ट्विटर ने माना कि उसने अब तक नए आईटी नियम का पूरी तरह पालन नहीं किया है. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नए आईटी नियमों (New IT Rules) के तहत शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) की नियुक्ति नहीं कर ट्विटर कानून की अवहेलना कर रहा है.More Related News
