Taxpayers को मिली बड़ी राहत! इस दिन तक GST कर लें फाइल, सरकार ने माफ की लेट फीस और पेनाल्टी
Zee News
GST News: अगर आपने जीएसटी (GST Return) नहीं भरा है तो सरकार (Modi Government) आपको भारी जुर्माने (Penalty) के पहले राहत (Relief) भी दे रही है. अब इस तारीख तक GST Taxpayers को लेट फीस और पेनाल्टी नहीं लगेगी.
नई दिल्ली: GST Amnesty Scheme: अगर आपने अब तक जीएसटी (GST Return) नहीं भरा है तो सरकार (Government) आप पर भारी जुर्माना (Penalty) लगाने वाली है. लेकिन इससे पहले सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए GST फाइल करने का एक और मौका दे रही है. सरकार इसके लिए एक माफी योजना चला रही है जिसके तहत व्यवसायी 1 अगस्त के पहले अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं. वरना इसके बाद उन्हें 10000 मासिक जुर्माना लग सकता है. दरअसल, देश में लाखों व्यवसायियों ने आज तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो बार भर कर छोड़ दिया है. भारत सरकार ने इसके लिए एक स्कीम का ऐलान किया है. ऐसे व्यवसायी, जिन्होंने साल 2017 से अब तक निबंधन तो कराया है, लेकिन अभी तक एक भी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो रिटर्न भर कर छोड़ दिया है, वैसे लोगों को भारत सरकार एक आखिरी मौका दे रही है. एमनेस्टी यानी माफी योजना के तहत इन व्यावसायियों को अगस्त महीने से पहले तक का मौका दिया गया है.More Related News