Supreme Court का राज्य बोर्डों को बड़ा आदेश, कहा- 31 जुलाई तक जारीं करें 12वीं के नतीजे
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कोर्ट ने कहा, जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की स्कीम तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है.
नई दिल्ली: राज्य बोर्डों के 12वीं के छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा हुक्म दिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी राज्यों के बोर्डों को हुक्म दिया है कि वो 31 जुलाई तक 12वीं के सभी छात्रों के नतीजों (12th Results) का ऐलान करें. बता दें कि ज्यादातर राज्यों ने बोर्ड एग्जाम रद्द कर दिए हैं, ऐसे में अदालत ने उन सभी राज्य बोर्डों को हुक्म दिया है कि 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजों का ऐलान करें. कोर्ट ने कहा, जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की स्कीम तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है.More Related News