
Supreme Court का बड़ा आदेश, कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को दिया जाए मुआवजा
Zee News
अदालत ने कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं लेकिन NDMA छह हफ्तों के अंदर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशानिर्देश जारी करे
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को हिदायत दी है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जाए. अदालत ने कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं लेकिन NDMA छह हफ्तों के अंदर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशानिर्देश जारी करे. अपडेट जारी है...More Related News
