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Supreme Court का आरक्षण पर बड़ा फैसला, SC-ST की ज्यादा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है अलग कोटा
Zee News
Supreme Court News: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बड़ा फैसला सुना दिया है. पढ़ें खबर विस्तार से...
नई दिल्ली, Suprem court says on SC ST Quotas: सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर आज यानी कि गुरुवार 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया है. 6:1 के बहुमत से संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनते हुए कहा कि "एससी/एसटी कैटेगरी के भीतर ज्यादा पिछड़ों के लिए अलग कोटा दिया जा सकता है".वहीं CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी इस बात को माना है कि SC/ST आरक्षण के तहत जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है. बात दें कि 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने बहुमत के बाद यह फैसला दिया है.

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