
Serial Rapist को High Court से नहीं मिली राहत, 18 से ज्यादा रेप-मर्डर को इस तरह दिया था अंजाम
Zee News
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीरियल रेपिस्ट और किलर को राहत देने से इनकार कर दिया है. अपराधी ने अपनी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. दोषी करार दिए गए इस शख्स ने कम से कम 18 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था.
बेंगलुरु: कई महिलाओं की रेप के बाद हत्या (Rape & Murder) करने वाले सीरियल रेपिस्ट उपेश रेड्डी (Serial Rapist Umesh Reddy) को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से राहत नहीं मिली है. निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने रेड्डी की उम्रकैद की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. रेड्डी पानी के बहाने महिलाओं के घर में घुसता था. वो अक्सर ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था, जो घर में अकेली होती थीं.
‘द ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरियल रेपिस्ट उपेश रेड्डी (Umesh Reddy) को नौ महिलाओं के साथ दरिंदगी और हत्या के आरोप में दोषी करार दिया गया है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि उसने कम से कम 18 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या की है. अपराधी के चंगुल से बची कई महिलाएं समाज के डर के चलते सामने नहीं आई हैं. इस वजह से उसे केवल 9 मामलों में दोषी ठहराया गया है.
