
RTI के दायरे में आए UP के सभी Private School, देनी होगी सभी ज़रूरी जानकारी
Zee News
स्टेट इनफार्मेशन कमीशन (SIC) ने यह हुक्म जारी किया है और स्टेट इनफार्मेशन कमीशनर प्रमोद कुमार तिवारी ने भी अपने आदेश में निजी स्कूलों में पब्लिक इनफार्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करने को कहा है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूल अब राइट टू इनफार्मेशन एक्ट (Right to Information Act, 2005) के दायरे में होंगे और उन्हें RTI के तहत मांगी गई जानकारी लाज़िमी तौर पर फराहम करनी होगी. इससे प्राइवेट स्कूल (Private Schools In UP Under RTI Purview) से जानकारी हासिल करने में पाने में स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों को इधर-उधर भटकने से राहत मिलेगी. स्टेट इनफार्मेशन कमीशन (SIC) ने यह हुक्म जारी किया है और स्टेट इनफार्मेशन कमीशनर प्रमोद कुमार तिवारी ने भी अपने आदेश में निजी स्कूलों में पब्लिक इनफार्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करने को कहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि प्राइवेट स्कूल (Private Schools) आरटीआई अधिनियम के दायरे में होने चाहिए,और यह काफी वक्त से बहस का विषय रहा है.More Related News
