
Rajasthan Corona Guidelines: राजस्थान के स्कूल-कॉलेजों को कोरोना के मद्देनजर जारी हुईं नई गाइडलाइंस, इन नियमों का करना होगा पालन
ABP News
एक बार फिर से कोविड -19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं. जानें क्या हैं नये नियम.
राजस्थान की गहलोत सरकार इस बार कोविड के बढ़ते केसेस को लेकर पहले से भी ज्यादा जागरूक है. यहां की शैक्षिक संस्थाओं को कोविड के मद्देनजर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है, जिसमें मुख्य है ऑनलाइन क्लासेस का पहले की तरह संचालन जारी रखना. साथ ही स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लासेस में आने के लिए फोर्स नहीं करना. दरअसल कोविड के बढ़ते केसेस और स्टूडेंट्स के बीच इसके प्रसार को देखते हुए बहुत सी राज्य सरकारें सजग हो गईं हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी स्कूल, कॉलेज से लेकर सभी तरह की शैक्षिक संस्थाओं के लिए कुछ नये नियम लागू किए हैं.
इन नए नियमों के तहत स्टूडेंट्स तभी स्कूल या कॉलेज आ सकते हैं जब उनके माता-पिता इस बाबत लिखित आज्ञा दें. यही नहीं अगर किसी भी स्टूडेंट, टीचर या स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस संस्थान को अपनी उस क्लास या बहुत सी क्लासेस को कम से कम दस दिनों के लिए पूरी तरह बंद करना होगा.
