Pulse Oximeter-BP Machine की कीमतों में होगी भारी कमी, इस तरह तय होगी प्राइस
Zee News
अब पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर और नेबुलाइजर की मनमानी कीमतें नहीं वसूली जा सकेंगी. सरकार ने इनकी नई कीमतें निर्धारित करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: भारत सरकार की नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरोटी (NPPA) ने पल्स ऑक्सीमीटर (Pulse Oximeter), ब्लड प्रेशर मशीन (Blood Pressure Machine), इंफ्रारेड थर्मोमीटर (Infrared Thermometer), ग्लूकोमीटर (Glucometer) और नेबुलाइजर (Nebulizer) की कीमतों पर कैप लगाया है. नए निर्देशों के बाद इन पांचों मेडिकल डिवाइसों को डिस्ट्रीब्यूटर की कीमत से 70% से ज्यादा मुनाफे पर नहीं बेचा जा सकता है. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरोटी (NPPA) के मुताबिक अभी तक इन पांचों मेडिकल डिवाइसों को 709% मुनाफे के साथ बेचा जा रहा था. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरोटी (NPPA) ने इन पांचों मेडिकल डिवाइसों को बेचने वालों को 20 जुलाई तक नये नियम के मुताबिक एमआरपी (MRP) संशोधित करने का आदेश दिया है.More Related News