PM Kisan Yojana: इन किसानों पर होगी बड़ी कार्रवाई, लौटानी पड़ेगी योजना की राशि
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PM Kisna Yojana के तहत कई ऐसे किसान भी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो इस योजना की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं.
नई दिल्ली: PM Kisna Yojana के तहत अब तक 12 करोड़ किसानों को जोड़ा जा चुका है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है. अगर किसान परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है, तो उसे इस योजना से बाहर किया जा सकता है. यहां परिवार से आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है. अगर कोई किसान पीएम किसान योजना का लाभार्थी है और उसकी जमीन कृषि योग्य नहीं है अथवा व्यावसायिक है, तो उसे इस योजना से बाहर किया जा सकता है. ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर आपके घर में कृषि योग्य भूमि आपके दादा या पिता के नाम पर या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई कृषि योग्य भूमि का मालिक सरकारी नौकरी में है, तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है. वर्तमान या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री आदि पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई किसान महीने में 10,000 रुपये पेंशन पाता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. अगर किसी किसान ने बीते महीनों में आयकर जमा किया है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस योजना के तहत देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती हैं. यह राशि किसानों के खाते में हर चार माह के अंतराल पर 2,000 की तीन किस्तों में भेजी जाती हैMore Related News