PF खाताधारक कोरोना संकट के समय दूसरी बार पैसा निकाल सकेंगे, ईपीएफओ ने दी इजाजत
NDTV India
कोरोना के दौरान आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत विशेष निकासी का प्रावधान मार्च 2020 में किया गया था. इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते (जो मूल वेतन के रूप में हो) की सीमा तक या ईपीएफ खाते में सदस्य की कुल राशि के 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, धनराशि निकाली जा सकती है,
कोरोना संकट के समय आर्थिक दुश्वारियों का सामना कर रहे पीएफ अंशधारकों को बड़ी राहत मिली है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए 5.5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को पीएफ खाते से दूसरी बार रकम निकालने की अनुमति दे दी है.ईपीएफओ (EPFO) ने पिछले साल पीएफ खाताधारकों (Fund) को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन निकालने की अनुमति दी थी. इससे रोजगार गंवा चुके या महामारी के कारण मुश्किलातों का सामना कर रहे अंशधारकों को मदद मिलेगी.More Related News