Pan Card: आयकर विभाग ने दी पैन कार्ड धारकों को राहत, अभी नहीं लगेगा जुर्माना
Zee News
सभी पैन कार्ड धारकों के लिए आधार से पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.
नई दिल्ली: अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड आने वाले दिनों में निष्क्रिय कर दिया जाएगा. भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. Central Government extends the last date for linking of Aadhaar number with PAN from 31st March, 2021 to 30th June, 2021, in view of the difficulties arising out of the COVID-19 pandemic.(1/2) पहले आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 थी. 31 मार्च को आयकर विभाग की वेबसाइट पर भारी संख्या में विजिटर्स को देखते हुए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है.More Related News