
Pan-Aadhar Linking: अगर अब तक पैन कार्ड को आधार से नहीं किया है लिंक तो आज ही करें, ये है लास्ट डेट
ABP News
Pan Card और Aadhar Card को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. ऐसे में आपके पास इन्हें लिंक करने के लिए कम ही दिन बचे हैं. अगर आपके पैन-आधार लिंक नहीं है तो आज ही ये काम कर लें.
देश के दो सबसे अहम दस्तावेज Pan Card और Aadhar Card को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो ये इनवैलिड हो जाएगा. कोरोना के चलते इस साल इन दस्तावेजों को आपस में लिंक करने की तारीख कई बार आगे बढ़ी है. वहीं इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर है. ऐसे में किसी भी दिक्कत से बचने के लिए जल्द ही इन दोनों को आपस में लिंक करवा लें. अगर आपको नहीं आता है हम यहां पैन और आधार को लिंक करने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं. नहीं तो होगी ये परेशानी अगर अभीतक आपने अपने Pan को Aadhar से नहीं लिंक करया है तो आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA तहत आपका पैन आधार से नहीं लिंक होने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा. इसके अलावा लिंक नहीं होने पर आप अपना ITR फाइल भी नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है. अगर आप इनसब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें.More Related News
