PAN-Aadhaar Link: ऐसे करें पैन को आधार से लिंक, वरना 30 जून के बाद भरना पड़ेगा जुर्माना
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सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून रखा है. अगर आप निर्धारित डेट (pan aadhaar link last date) से पहले अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
नई दिल्ली: 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य (PAN-Aadhar Link) है. अगर अब तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले कर लें वरना आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. यह नियम धारा 234एच (आयकर कानून 1961 में जोड़े गए) के कारण हुआ है. सरकार ने इसे 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है. सरकार ने इसके लिए अंतिम तारीख 30 जून रखा है. अगर आप निर्धारित डेट (Pan Aadhaar Link Last Date) से पहले अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. तो आज यहां आपको बता रहे हैं कि आप कैसे आधार को पैन (Pan-Aadhaar Link Status) से लिंक करवा सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति लास्कट डेट तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन डीएक्टिव हो जाएगा.More Related News