Online Education: सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा के साधन पहुंचाने के लिए काम करे केंद्र और राज्य सरकार
ABP News
Online Education: निजी स्कूलों की एक संस्था ने याचिका दायर की है. संस्था का कहना है कि हाईकोर्ट ने स्कूलों से बच्चों को मोबाइल, टैब या लैपटॉप जैसे साधन उपलब्ध करवाने के लिए कहा है.
Online Education: ऑनलाइन पढ़ाई का खर्च उठाने में अभिभावकों को आ रही दिक्कत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है. लेकिन देश में मौजूद 'डिजिटल डिवाइड' निर्धन परिवार के बच्चों की शिक्षा में बाधक बन रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर काम करना चाहिए. बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा के साधन पहुंचाने के लिए जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सहायता पर विचार करना चाहिए.
मामला दिल्ली से जुड़ा है. निजी स्कूलों की संस्था 'एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड रिकोगनाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स' ने याचिका दायर की है. संस्था का कहना है कि हाईकोर्ट ने स्कूलों से बच्चों को मोबाइल, टैब या लैपटॉप जैसे साधन उपलब्ध करवाने के लिए कहा है. उनके लिए इस तरह का आर्थिक बोझ उठा पाना संभव नहीं है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बच्चों की सहायता के लिए कहना राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 की भावना के अनुरूप है. लेकिन इसके लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.