NPS सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर! Pre-Maturity Exit पर नए नियम जारी, किस पर होंगे लागू
Zee News
NPS Lite Premature Exit: अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम लाइट के जरिए पैसा लगाते हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि इस स्कीम से बाहर निकलना चाहिए तो आपकी मुश्किल आसान हो गई है. पेंशन फंड रेगुलेटर ने प्री-मैच्योर एग्जिट के नियमों में बदलाव किया है.
NPS Lite Premature Exit: पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने NPS Lite स्वावलंबन स्कीम (Swavalamban Scheme) के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है. रेगुलेटर ने इस स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए स्कीम से प्री-मैच्योर एग्जिट को आसान कर दिया है. PFRDA के नियम के मुताबिक अब NPS Lite के सब्सक्राइबर्स 25 साल की अनिवार्य अवधि से पहले भी स्कीम से बाहर निकल सकते हैं, मगर शर्त ये है कि उनकी कुल जमा पेंशन वेल्थ 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो दूसरी पेंशन स्कीम Atal Pension Yojana में माइग्रेट करके नहीं जा सकेंगे.More Related News