
Noida में 30 अगस्त तक लागू रहेगी धारा 144, बकरीद-शिवरात्रि पर नहीं जमा हो पाएंगे 50 से ज्यादा लोग
Zee News
चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी.
नोएडा: त्योहारों को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है.More Related News
